OCI PIO के लिए आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को UIDAI द्वारा त्वरित, परेशानी मुक्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है ताकि OCI PIO नागरिक आधार कार्ड बनाने के लिए आसानी से आवेदन कर सके। केवल वे OCI PIO धारक जो भारत के निवासी हैं, अर्थात वे पिछले १८२ दिनों से भारत में रह रहे हैं, वही आधार कार्ड पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते है। नया आधार कार्ड बनाने के लिए OCI PIO आवेदक के पास पहचान के प्रमाण के रूप में एक वैध पासपोर्ट होना आवश्यक है। OCI PIO आवेदक के लिए आधार कार्ड नामांकन फॉर्म में Email ID का विवरण देना अनिवार्य है।
नया आधार कार्ड बनाने के लिए OCI PIO आवेदक को नजदीकी आधार कार्ड नामांकन केंद्र में आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ जाना होगा। आधार कार्ड नामांकन केंद्र पर प्रत्येक OCI PIO आवेदक को अनुरोधित विवरण के साथ अपना अलग आधार कार्ड नामांकन फॉर्म भरना होगा। आधार कार्ड नामांकन फॉर्म में, OCI PIO आवेदक केवल अपना स्थानीय भारतीय मोबाइल फोन क्रमांक लिख सकता है, अंतरराष्ट्रीय / गैर-भारतीय मोबाइल क्रमांक समर्थित नहीं हैं। OCI PIO आवेदक को अपना स्थानीय भारतीय पता देना होगा; अंतरराष्ट्रीय / गैर-भारतीय पता समर्थित नहीं हैं। भरे हुए फॉर्म और सहायक दस्तावेजों के ठीक से तैयार होने पर, प्रत्येक OCI PIO आवेदक की बायोमेट्रिक्स (आँख की पुतलीओं की छाप, उंगलिओ की रेखा की छाप और चेहरे की तस्वीर) और जनसांख्यिकीय (नाम, पता, जन्मतिथि, आदि) जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर में भरा जाएगा और केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग सर्वर को भेजा जाएगा। ५ वर्ष से कम उम्र के OCI PIO बच्चों के लिए केवल चेहरे की तस्वीर ली जाएगी; आँख की पुतलीओं की छाप और उंगलिओ की रेखा की छाप नहीं लिए जायेंगे। इन OCI PIO बच्चों को ५ साल की उम्र में और फिरसे एक बार १५ साल की उम्र में आँख की पुतलीओं की छाप, उंगलिओ की रेखा की छाप और चेहरे की तस्वीर के अपने बायोमेट्रिक्स को अपडेट / सुधार करना होगा। इस आशय की सूचना मूल आधार कार्ड पत्र में दी जाएगी।
अंत में OCI PIO आवेदक को एक स्लिप / रसीद / पावती दी जाएगी जिसमें एक अद्वितीय नामांकन ID और दिनांक और समय लिखा होगा। कृपया इस आधार कार्ड नामांकन स्लिप / रसीद / पावती को संभाल कर रखे क्योंकि आधार कार्ड नामांकन स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए, भारतीय डाक के माध्यम से भेजे गए स्वीकृत आधार कार्ड को लेने के लिए और साथ ही e-आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आधार कार्ड नामांकन स्लिप / रसीद / पावती की आवश्यकता होगी। OCI PIO के आधार कार्ड नामांकन स्लिप / रसीद / पावती में विवरण को सावधानीपूर्वक सत्यापित करें ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी विवरण सही तरीके से कंप्यूटर में भरा गया है। यदि OCI PIO के आधार कार्ड नामांकन विवरण में कोई गलती है तो नामांकन पंजीकरण के ९६ घंटों के भीतर नि:शुल्क अपडेट / सुधार किया जा सकता है। अपडेट / सुधार के लिए सभी सहायक दस्तावेजों और आधार कार्ड नामांकन स्लिप / रसीद / पावती के साथ आधार कार्ड नामांकन पंजीकरण केंद्र पर जाएं। आधार कार्ड स्टेटस चेक ऑनलाइन के लिए यहां क्लिक करें।
कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड बनाने के लिए केवल एक बार आवेदन कर सकता हैं, फिर से नामांकन करने के किसी भी प्रयास को उनकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक्स जानकारी के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। सफल नामांकन पंजीकरण के बाद आधार कार्ड बनने में ६० से ९० दिनों तक का समय लग सकता है। OCI PIO का आधार कार्ड तैयार हो जाने पर OCI PIO आवेदक के आधार कार्ड नामांकन पंजीकरण फॉर्म में उल्लिखित पते पर आधार कार्ड भारतीय डाक द्वारा भेजा जाएगा।
आधार कार्ड नामांकन नि:शुल्क है; आधार कार्ड बनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने के लिए OCI PIO आवेदक भारत में किसी भी आधार कार्ड नामांकन केंद्र में जा सकता है। अपने नजदीकी आधार कार्ड केंद्रों की सूची के लिए यहां क्लिक करें। आधार कार्ड आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डोनलोड के लिए उपलब्ध है और साथ ही आधार कार्ड नामांकन केंद्र पर भी उपलब्ध है। यदि OCI PIO आवेदक चाहे तो वह आधार कार्ड फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर प्रिंट कर सकता है और केंद्र में जाने से पहले उसे भर सकता है ताकि केंद्र में कागजी कार्रवाई को आसान बनाया जा सके। OCI PIO आधार कार्ड फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।
प्रत्येक OCI PIO आवेदक को आधार कार्ड बनाने के लिए मूल रूप में सहायक दस्तावेज / डॉक्यूमेंट प्रूफ ले जाने होंगे; दस्तावेजों की कोई ज़ेरॉक्स प्रतियों की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने के लिए आम तौर पर पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण दस्तावेजों / डॉक्यूमेंट प्रूफ की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड बनाने के लिए OCI PIO आवेदक के पास पहचान के प्रमाण के रूप में एक वैध पासपोर्ट होना आवश्यक है। OCI PIO आधार कार्ड बनाने के लिए दस्तावेजों की सूची के लिए यहां क्लिक करें। यदि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो लेटरहेड पर राजपत्रित अधिकारी / तहसीलदार द्वारा जारी किए गए तस्वीर वाले पहचान प्रमाण पत्र को भी पहचान के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। सांसद या विधायक / राजपत्रित अधिकारी / तहसीलदार द्वारा लेटरहेड पर या ग्राम पंचायत प्रमुख या समकक्ष प्राधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) द्वारा जारी तस्वीर वाला पते का प्रमाण पत्र पते के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। दस्तावेज़ उपलब्धता की स्थिति के आधार पर OCI PIO के आधार कार्ड बनाने के लिए मुख्य रूप से २ दृष्टिकोण हैं।
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